बस कंडक्टरों के लाइसेंस की होगी जांच
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Jul 2015 11:26 PM (IST)
विज्ञापन

चाईबासा : परिवहन विभाग जल्द ही अभियान चलाकर वाहनों की जांच करेगा. जांच के क्रम में वाहनों का टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट के अलावा कंडक्टर लाइसेंस की गहनता से जांच की जायेगी. कागजात अपूर्ण होने पर विभाग बस मालिक पर सीधे जुर्माना करेगा. यह निर्देश बुधवार को आरटीओ सचिव अनिरूद्ध सिन्हा की अध्यक्षता वाली बैठक में […]
विज्ञापन
चाईबासा : परिवहन विभाग जल्द ही अभियान चलाकर वाहनों की जांच करेगा. जांच के क्रम में वाहनों का टैक्स, इंश्योरेंस, परमिट के अलावा कंडक्टर लाइसेंस की गहनता से जांच की जायेगी. कागजात अपूर्ण होने पर विभाग बस मालिक पर सीधे जुर्माना करेगा.
यह निर्देश बुधवार को आरटीओ सचिव अनिरूद्ध सिन्हा की अध्यक्षता वाली बैठक में बस मालिकों को दिया गया. बस मालिकों को वाहनों के सभी दस्तावेज व कंडक्टरों के लाइसेंस को अप टू डेट कराने को कहा गया है.
पुराने कंडक्टरों के लाइसेंस का नवीकरण कराने तथा नये कंडक्टरों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की जानकारी बैठक में दी गयी. कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आवेदक का मिडिल पास होना, चरित्र प्रमाणपत्र होना जरूर होगा.
बस मालिकों ने इस दौरान पिछले लोक सभा व विधानसभा चुनाव की राशि नहीं मिलने की बात रखी. जिसे जल्द भुगतान का आश्वासन दिया गया.
मौके पर आरटीओ राज महेश्वरम, बस मालिक संघ के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष मो बारीक, सचिव दिलीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मोहन राठौर, बबलू मिश्र, अशोक दास, गोपाल डे, सुरेश साव, संजय सिंह, जीतेंद्र व अन्य लोग मौजदू थे.
छोटे वाहनों के लिए भी परमिट अनिवार्य
इंटर स्टेट चलने वाले स्लीपर बसों के परमिट की विभाग जांच करेंगे.झारखंड में इस तरह के बसों के परिचालन संबंधी विभागीय जानकारी लेने के बाद परमिट देखा जायेगा. वहीं छोटे हाथी वाहनों का रेडियस 18 किलोमीटर दायरे में तय किया जायेगा. इसके लिए उन्हें भी परमिट लेना अनिवार्य होगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




