घर में पिस्तौल रखने के दो आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा

चाईबासा : घर में अवैध तरीके से एक नली बंदूक रखने के मामले में पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनायी. वहीं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियुक्तों में चिड़िया ओपी अंतर्गत लोडो अंकुवा गांव के प्रधान अंगरिया और फ्रांसिस […]
चाईबासा : घर में अवैध तरीके से एक नली बंदूक रखने के मामले में पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनायी. वहीं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियुक्तों में चिड़िया ओपी अंतर्गत लोडो अंकुवा गांव के प्रधान अंगरिया और फ्रांसिस हंस शामिल है.
चिड़िया ओपी प्रभारी मिसिर उरांव के बयान पर 30 अक्तूबर 2010 को अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना पर लोडो अंकुवा गांव निवासी प्रधान अंगरिया के घर में छापेमारी की गयी. घर के अंदर एक देसी बंदूक बरामद किया. प्रधान अंगरिया को गिरफ्तार किया गया. प्रधान अंगरिया ने पुलिस को बताया कि बंदूक कौशिक हंस ने उसके घर में रखा था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




