चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने हत्या के आरोपी राजेश हेंब्रम को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त एक महीने जेल में रहना होगा. कुमारडुंगी थाना अंतर्गत बड़ा रायकमान निवासी राजेंद्र हेंब्रम के बयान पर 24 मई 2016 को उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज मामले में बताया है कि उसका चाचा (आरोपी) राजेश हेंब्रम घर के सामने जमा गोबर जमा कर रहा था. मां मनोरमा हेंब्रम (95) ने मना किया. राजेश ने गुस्से में उसकी मां को कुदाल के डंडे से सिर में दे मारा, जिसके कारण उसकी मौत हो गयी.