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सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा

Updated at : 20 May 2024 9:08 PM (IST)
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सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा

30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

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सिमडेगा. पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशा देवी भट्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनायी तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जानकारी के अनुसार 15 अक्तूबर 2021 को नाबालिग दशहरा मेला देखने जा रही थी. इस क्रम में कोलेबिरा थाना के बरवाडीह के निकट रोहित बड़ाइक, संदीप बड़ाइक व शैलेश बड़ाइक ने उसे मेला घुमाने का झांसा देकर पोकाझारा जंगल में ले गये और बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने घर लौट कर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था. साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 15 गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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