पुलिस को देखते ही नदी-जंगल में भागे थे आरोपी, अब फरार नामजद अभियुक्त गिरफ्तार
घटना के बारे में जानकारी देते एसडीपीओ धर्मदेव पासवान: PRABHAT KHABAR NETWORK
सिमडेगा पुलिस ने गौवंश पशुओं के अवैध वध और मांस बिक्री के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में, पुलिस ने एक फरार नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. यह गिरफ्तारी बांसजोर ओपी क्षेत्र में दर्ज मामले से संबंधित है.
सिमडेगा. गौवंशीय पशुओं के अवैध वध एवं मांस बिक्री के खिलाफ सिमडेगा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में पुलिस ने बांसजोर ओपी क्षेत्र में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि 8 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि सिहारजोर सुरीन टोली के पास दाउद कंडुलना समेत कुछ लोगों द्वारा गौवंशीय पशु का वध कर मांस की बिक्री की जा रही है.
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सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ धर्मदेव पासवान के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित की गयी. टीम ने 8 अगस्त की सुबह करीब 7.50 बजे सुरीन टोली में दाउद कंडुलना के घर से लगभग 200 मीटर दूर जामडीह नदी के पास छापामारी की. पुलिस को देखते ही कुछ लोग नदी और जंगल का लाभ उठाकर भागने लगे. पुलिस ने मौके से दो लोगों को पकड़ा.
घटनास्थल से करीब 17 किलोग्राम संदिग्ध गौवंशीय मांस तथा मांस काटने में प्रयुक्त सामग्री बरामद कर जब्त की गयी. मामले में जलडेगा (बांसजोर ओपी) थाना कांड संख्या 49/2026, दिनांक 8 अगस्त 2026 के तहत झारखंड गौवंशीय हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12(1)/12(2) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
पुलिस ने पूर्व में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापामारी के दौरान पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त जोहन सुरीन (59 वर्ष), पिता स्व. मानुएल सुरीन, निवासी सिहारजोर सुरीन टोली, बांसजोर ओपी, सिमडेगा को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया.
उसे 20 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में गौवंशीय पशुओं की तस्करी और अवैध वध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
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