हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

Updated at : 13 Jun 2025 10:54 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

विज्ञापन

सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान व उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया. इसके फलस्वरूप न्यायालय ने पाकरटांड़ थाना के किनबिरा गंझूटोली निवासी पत्नी की हत्या के आरोपी मातन राम को उक्त सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक श्रीमती निशि कच्छप द्वारा पैरवी की गयी.

अवैध चिप्स लदा दो हाइवा व बालू लदा ट्रैक्टर जब्त

कुरडेग. कुरडेग थाना के दरीडीह जेरवा घाट के पास सीओ किरण डांग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चला कर अवैध चिप्स लदे दो हाइवा ट्रक और बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया. कागजात नहीं रहने से सभी वाहनों को थाना लाया गया. अंचल अधिकारी को सूचना मिली थी कि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ से चिप्स और बालू लदा वाहन झारखंड में प्रवेश कर रहा है तथा उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है. इसके बाद सिमडेगा-कुरडेग मुख्य पथ जेरवा घाट के पास अवैध चिप्स लदा दो ट्रक को जब्त किया गया. थाना में अंचल पदाधिकारी किरण डांग ने खनन अधिनियम के तहत अपने लिखित आवेदन पर मामला दर्ज कराया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola