पॉश अधिनियम पर दो दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

Updated at : 15 Mar 2026 5:57 PM (IST)
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पॉश अधिनियम पर दो दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

जिले में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पॉश) अधिनियम, 2013 से संबंधित दो दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पलाश दीदी कैफे, केलाघाघ में किया गया

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सिमडेगा. जिले में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पॉश) अधिनियम, 2013 से संबंधित दो दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पलाश दीदी कैफे, केलाघाघ में किया गया. यह कार्यक्रम झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिला कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया. जिसमें जिले के सभी 10 प्रखंडों के ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट के कर्मियों ने भाग लिया. अधिक से अधिक कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को दो बैचों में संचालित किया गया. प्रशिक्षण का संचालन जिला कार्यालय की जिला प्रबंधक शिल्पी बी लकड़ा द्वारा किया गया. प्रशिक्षण सत्र में सभी प्रखंडों के बीपीएम, एफटीसी, एडमिन, सीसी तथा अन्य कर्मी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पॉश अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अवांछित व्यवहार की पहचान, कार्यस्थल पर पेशेवर मर्यादा बनाए रखने, पारस्परिक सम्मान बनाए रखने तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया. साथ ही पॉश अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच की व्यवस्था और पीड़ित को मिलने वाले अधिकारों व संरक्षण के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी. कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इंटरैक्टिव चर्चा, प्रश्नोत्तर सत्र तथा केस आधारित उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों में सही व्यवहार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया.

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