अपहरण और दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 10 साल की सजा

Updated at : 04 Jun 2019 1:17 AM (IST)
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अपहरण और दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 10 साल की सजा

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण, मानव तस्करी एवं दुष्कर्म के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ 10-10 साल की सजा सुनायी है और जुर्माना भी लगाया. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, सलडेगा डीपाटोली निवासी अनुज कुल्लू, पाकरटांड़ सोगरा निवासी सनी सलीम डुंगडुंग एवं कुड़पानी ठेठइटांगर निवासी पूनम […]

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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपहरण, मानव तस्करी एवं दुष्कर्म के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ 10-10 साल की सजा सुनायी है और जुर्माना भी लगाया. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, सलडेगा डीपाटोली निवासी अनुज कुल्लू, पाकरटांड़ सोगरा निवासी सनी सलीम डुंगडुंग एवं कुड़पानी ठेठइटांगर निवासी पूनम प्रभा डुंगडुंग ने 22 जुलाई 2014 को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर सबसे पहले लचरागढ़ स्थित एक घर में रखा.

एक सप्ताह यहां रखने के बाद उक्त लड़की को नोएडा स्थित एक घर में रखा गया, जहां अनुज कुल्लू ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद उक्त लड़की को गुजरात गांधी धाम के एक कोठी में ले जाकर बेच दिया गया.
इस संबंध में लड़की के परिजनों ने एएचटीयू थाना में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था. आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुज कुल्लू को अपहरण, मानव तस्करी व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की कारावास की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
सनी सलीम डुंगडुंग को अपहरण एवं मानव तस्करी का दोषी पाते हुए 10 साल कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना एवं पूनम प्रभा डुंगडुंग को भी अपहरण एवं मानव तस्करी मामले में दोषी पाते हुए 10 साल कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.
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