Seraikela Kharsawan News : एसडीएम ने कुरीतियों के खिलाफ शपथ दिलायी

Published by : ATUL PATHAK Updated At : 07 Jan 2026 11:28 PM

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डायन कुप्रथा, बाल विवाह रोकथाम व मिशन शक्ति योजनाओं पर ग्राम प्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण

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चांडिल/चौका. चांडिल प्रखंड के चौका थाना अंतर्गत चावलीबासा फुटबॉल मैदान में बुधवार को डायन कुप्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्त झारखंड, सभी राज्य योजनाओं और मिशन शक्ति योजनाओं से संबंधित अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंडों चांडिल, नीमडीह, कुकड़ू और ईचागढ़ के ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए.

महिला को डायन बताने पर सजा का प्रावधान:

कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, एसडीएम विकास राय, डीटीओ गिरजा शंकर महतो, सीओ प्रदीप कुमार महतो, कुकड़ू बीडीओ राजश्री ललिता बाखला और सीडीपीओ विभा सिन्हा शामिल हुए.मौके पर प्रतिभागियों को डायन प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्त झारखंड और नारी सशक्तीकरण की शपथ दिलायी गयी. एसडीएम विकास राय ने कहा कि डायन विरोधी कानून सख्ती से लागू है और किसी भी महिला को डायन बताने तथा उस पर कार्यवाही करने पर तीन माह की कैद या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम पर जोर देते हुए बताया कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है. बाल विवाह कराने वालों पर एक लाख रुपये जुर्माना और दो वर्ष की कैद का प्रावधान है.

सरकार की योजनाओं की दी गयी जानकारी:

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, डायन कुप्रथा उन्मूलन योजना और मिशन शक्ति से जुड़ी पहल जैसे वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत, सखी निवास, और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की जानकारी दी गयी. डीटीओ गिरजा शंकर महतो ने सड़क सुरक्षा पर जागरूक करते हुए वाहन चालकों को नशामुक्त रहकर, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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