राजनगर. राजनगर के सिजुलता निवासी डॉ. बी मंडल हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन गोप की जमानत याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में हुई. विदित हो कि 29 अगस्त, 2024 को सिजुलता के चिकित्सक डॉ. बी मंडल का अपहरण कर अपराधियों ने कोवाली के भालकी के समीप हत्या कर शव फेंक दिया था. पुलिस ने चंदन गोप, रोहित सिंह उर्फ रावण व त्रिदेव गोप को गिरफ्तार किया था. इससे पूर्व आरोपी रोहित सिंह उर्फ रावण और त्रिदेव गोप की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय से नामंजूर हो चुकी है. उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद स्थानीय लोगों व डॉ. बी मंडल के परिजनों ने स्वागत किया. परिजनों ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. वे उम्मीद करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
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