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सास की हत्या में दामाद को उम्र कैद व दस हजार जुर्माना

Updated at : 31 Jul 2025 7:37 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

सास की हत्या में दामाद को उम्र कैद व दस हजार जुर्माना

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संवाददाता, साहिबगंज. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार की अदालत ने बरहेट थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में 21 अप्रैल 2021 को आधी रात सास छिब्बा सोरेन की सोते समय धारदार हथियार से हत्या में ताला बाबू टुडू को दोषी पाते हुए उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. न्यायालय से जानकारी के अनुसार, छिब्बा सोरेन के पुत्र बाबूजी किस्कू ने अपनी मां की चीख सुनकर देखा कि ताला बाबू टुडू, जो उनका जीजा है, चाकू लेकर उनकी मां के पास खड़ा था. जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह भाग गया. बाबूजी किस्कू ने बरहेट थाने में कांड संख्या 51/2021 के तहत ताला बाबू टुडू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ताला बाबू टुडू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अनुराग शुक्ला और बचाव पक्ष की ओर से कुमार अभ्युदय झा ने मुकदमे में भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL THAKUR

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By SUNIL THAKUR

SUNIL THAKUR is a contributor at Prabhat Khabar.

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