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एमडीएम कंप्यूटर ऑपरेटर नियमित दर्ज करें उपस्थिति : डीएसई

निर्धारित समय सीमा में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, लापरवाही पर कटेगा मानदेय

साहिबगंज. शिक्षा विभाग ने जिले के सभी प्रखंडों में कार्यरत एमडीएम कंप्यूटर ऑपरेटरों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन (बायोमैट्रिक) उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है. डीएसई कुमार हर्ष ने इस संबंध में पत्र जारी कर कहा कि अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित कर्मी के मानदेय भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. डीएसई ने स्पष्ट किया कि एमडीएम कंप्यूटर ऑपरेटरों को मानदेय पर अनुश्रवण एवं अन्य कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया है. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार, कंप्यूटर ऑपरेटरों का मासिक मानदेय केवल उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही निर्गत किया जाता है. हाल ही में प्राप्त अनुपस्थिति रिपोर्ट के अवलोकन में पाया गया है कि अधिकांश कंप्यूटर ऑपरेटर निर्धारित समय (सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक) के भीतर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं. साथ ही, कई मामलों में क्लोज टाइम दर्ज नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि कर्मी अपने कार्यालय में पूर्ण समय उपस्थित नहीं रहते या मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं. डीएसई ने सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि यदि वे समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति को दर्शाते हुए विवरणी राज्य मुख्यालय को भेज दी जाएगी और उस दिन का मानदेय नहीं दिया जाएगा.

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