प्लास्टिक नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करने पर जब्ती के साथ लगेगा जुर्माना

Updated at : 24 Jul 2022 10:54 AM (IST)
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प्लास्टिक नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करने पर जब्ती के साथ लगेगा जुर्माना

झारखंड चेंबर, रांची नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में बैठक हुई. जहां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परामर्शी प्रतिभा प्रिया ने कहा कि नियमों को समझने की जरूरत है. पहली बार में जानकारी दें. दूसरी बार में सामान जब्त करें. तीसरी बार में सामानों की जब्ती के साथ जुर्माना करें.

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Ranchi News: झारखंड चेंबर, रांची नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को चेंबर भवन में बैठक हुई. बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, कैरी बैग, नॉन वोवन बैग आदि पर प्रतिबंध व इससे जुड़ी आशंकाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परामर्शी प्रतिभा प्रिया ने कहा कि पहली बार में व्यापारियों को प्लास्टिक नियमों के बारे में जानकारी दी जायेगी. दूसरी बार, उल्लंघन करने पर प्लास्टिक को जब्त किया जायेगा. तीसरी बार उल्लंघन करने पर सामानों की जब्ती के साथ जुर्माना किया जायेगा. बैठक में व्यापारियों ने अपनी परेशानी भी बतायी. कहा कि प्लास्टिक पर अभियान के दौरान नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम प्लास्टिक मिलने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करती है. इस पर निगम के अधिकारी ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होने के लिए आश्वस्त किया.

अशोभनीय व्यवहार न करें

नगर निगम के सिटी मैनेजर अंबुज कुमार ने इंफोर्समेंट टीम के सभी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र या अशोभनीय व्यवहार न किया जाये. चेंबर महासचिव राहुल मारू ने आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशयात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाये. झारखंड डिस्पोजेबल एंड पैकिंग मैटेरियल के सचिव राजीव थेपड़ा ने व्यापारियों को चेताया कि किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार न करें.

इसे समझें, इन पर प्रतिबंध नहीं

बैठक में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परामर्शी ने बताया कि सभी 19 वस्तुओं के अलावा पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर बॉक्स आदि जिन पर लेमिनेशन फिल्म लगी होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी. घर-घर में उपयोग होनेवाला गार्बेज बैग भी प्रतिबंध से मुक्त है. 50 माइक्रोन से अधिकवाले प्लास्टिक शीट, जिनमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं है. वह भी प्रतिबंध से मुक्त है. झारखंड में कंपोस्टेबल कैरी बैग की बिक्री और उपयोग की अनुमति है.

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में विकास विजयवर्गीय, राम बांगड़, अमित शर्मा, वरुण जालान, सदस्य दीपक नंदा, मयंक बुधिया, संजय कुमार सिंह, दीपक अग्रवाल, अजय डिडवानिया, श्याम चौधरी, सुनील पोद्दार, नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम, सूडा के प्रतिनिधि एवं कई व्यापारी उपस्थित थे. धन्यवाद ज्ञापन रोहित पोद्दार ने दिया.

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