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यूपीएससी ने राज्य सरकार को लिखा पत्र, कहा – सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने पर ही डीजीपी के लिए बनायेंगे पैनल

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के झारखंड के डीजीपी के लिए पैनल बनाने से इंकार कर दिया है. कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही राज्य सरकार को डीजीपी के लिए पैनल भेजा जायेगा.

रांची : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के झारखंड के डीजीपी के लिए पैनल बनाने से इंकार कर दिया है. कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही राज्य सरकार को डीजीपी के लिए पैनल भेजा जायेगा. यूपीएससी ने इस आशय का पत्र राज्य सरकार को भेजा है. झारखंड सरकार ने राज्य में नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को आइपीएस अधिकारियों की सूची भेजते हुए पैनल बनाने का अनुरोध किया था.

गौरतलब है कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने तत्कालीन डीजीपी कमल नयन चौबे को हटा दिया था. उनकी जगह पर एमवी राव प्रभारी डीजीपी के तौर पर नियुक्त किये गये थे. इधर, सरकार ने डीजीपी का नया पैनल बनाने के लिए पांच सीनियर आइपीएस के नाम यूपीएससी को भेजे थे, जिनमें कमल नयन चौबे, नीरज सिन्हा, एमवी राव, एसएन प्रधान व अजय कुमार सिंह के नाम शामिल थे. यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तीन अफसरों का पैनल तैयार करने से मना कर दिया था.

इस पर राज्य सरकार ने यूपीएससी को जवाब भेजते हुए कहा था कि यूपीएससी को सिर्फ पैनल तैयार करना है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ है या नहीं, यह तय करना यूपीएससी के दायरे में नहीं है. सरकार ने यूपीएससी से आग्रह किया था कि वह पैनल तैयार करके भेजे, ताकि राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जा सके. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभारी डीजीपी के मामले को लेकर प्रह्लाद सिंह नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

राज्य सरकार ने यूपीएससी को भेजी थी आइपीएस अधिकारियों की सूची, पैनल बनाने का अनुरोध किया था

सूची में शामिल थे कमल नयन चौबे, नीरज सिन्हा, एमवी राव, एसएन प्रधान और अजय कुमार सिंह के नाम

Post by : Prirtish Sahay

Prabhat Khabar News Desk
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