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Political news : कैबिनेट का फैसला : लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले दो चिकित्सक बर्खास्त

Updated at : 12 Jul 2025 12:37 AM (IST)
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Political news : कैबिनेट का फैसला : लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले दो चिकित्सक बर्खास्त

पीएचसी भुसूर नामकुम में पदस्थापित डॉ अभिनीति सिद्धार्थ 04.01.2021 से तथा पीएचसी नाला जामताड़ा में पदस्थापित डॉ स्नेहा सिंह 01.03.2018 से अनुपस्थित थे.

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रांची. झारखंड में पदस्थापित रहने के बावजूद लंबे समय से अनुपस्थित रहनेवाले दो चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. पीएचसी भुसूर नामकुम में पदस्थापित डॉ अभिनीति सिद्धार्थ दिनांक 04.01.2021 से तथा पीएचसी नाला जामताड़ा में पदस्थापित डॉ स्नेहा सिंह 01.03.2018 से अनुपस्थित थे. दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में जमशेदपुर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार लाल के सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

-पूर्व मंत्री स्व जगरनाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद एमजीएम अस्पताल चेन्नई में करायी गयी चिकित्सा में खर्च हुए 44,83,670 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

-कुमुदिनी टुडू (तत्कालीन अंचल अधिकारी नामकुम) की दो वेतनवृद्धि पर लगायी गयी रोक को यथावत रखने की स्वीकृति दी गयी.

-वाणिज्य कर विभाग के पदचर स्व भगत चरण महांती को अनुमान्य एसीपी व एमएसीपी का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

-शिव कुमार प्रसाद (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक) की चिकित्सा में हुए खर्च की राशि 1020966 रुपये की स्वीकृति दी गयी.

-भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं में स्पाइनलैस कैक्टस में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए चार संस्था के बीच एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी.

-हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में उमेश पासवान व राम बिनय शर्मा की सेवा दिनांक 16.01.1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी.

-द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रूल 2025 के गठन के निमित्त इस पर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.

-वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने के लिए एकबारीय व्यवस्था के तहत झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी.

– दिनेश कुमार मिश्र, तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग संप्रति जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार की चिकित्सा हेतु एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए खर्च पांच लाख 75 हजार 101 रुपये की मंजूरी दी गयी.

– माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी.

– साहिबगंज जिले के करमाटांड़ (मोहनपुर-करमाटांड़ आरसीडी पथ पर) से जुराल पथ (कुल लंबाई 12.706 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

– उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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