रांची में बिना लाइसेंस के चल रहा था तीन आरओ प्लांट, नगर निगम ने ठोक दिया 1.50 लाख का जुर्माना

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रांची में बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे आरओ बॉटलिंग प्लांट पर कार्रवाई करते नगर निगम के अधिकारी. फोटो: प्रभात खबर

रांची नगर निगम ने भूगर्भ जल के अनधिकृत दोहन और बिना लाइसेंस के चल रहे आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. तीन प्लांटों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें सील करने की चेतावनी दी गई है.

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Municipal Corporation Action: भूगर्भ जल के अनधिकृत दोहन और बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी सिलसिले में सोमवार को रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा ने शहर के तीन आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट गो जल मोरहाबादी सरना टोली, मां पानी सर्विस चिरौंदी-बोड़ेया रोड तथा आरवी आरओ वाटर कुसुम बिहार मोरहाबादी की जांच की. जांच के दौरान तीनों प्लांट के पास लाइसेंस नहीं पाया गया इसके बाद प्रत्येक प्लांट पर 50-50 हजार रुपये का ऑन-स्पॉट जुर्माना के रूप में 1.50 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया.

लाइसेंस लेने के लिए ये जरूरी दस्तावेज जरूरी

निगम ने शहर के सभी आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों को नये नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेज के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है. इसके तहत आवेदक का आधार कार्ड, कंपनी या फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स की रसीद, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से जारी एनओसी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट संचालक द्वारा फोटो सहित रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विवरण देना होगा. लाइसेंस लेने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये और नवीकरण के लिए 20 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.

लाइसेंस लेने के लिए अब तक 90 ने दिया आवेदन

आरओ वाटर प्लांट के संचालन के लिए रांची नगर निगम में अब 90 प्लांट संचालकों द्वारा आवेदन दिया गया है. निगम द्वारा इन आवेदनों की जांच की जा रही है. जांच के क्र में यह देखा जाता है कि संबंधित प्लांट ड्राइ जोन में अगर स्थित है तो उसे किसी भी हाल में लाइसेंस नहीं इश्यू नहीं किया जाना है.

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नियम नहीं मानने पर प्लांट को सील करेगा निगम

अवैध जार वाटर प्लांट को लेकर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के संचालित जार वाटर प्लांट को जल्द से जल्द स्वेच्छा से बंद किया जाये. अगर संचालक ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे प्लांट को सील करने की कार्रवाई की जायेगी. निगम ने आमलोगों से भी अपील किया है कि अगर उनके क्षेत्र में अवैध जार वाटर प्लांट का संचालन किया जा रहा है तो इसकी जानकारी निगम के टोल-फ्री नंबर 1800 570 1235 पर दिया जाये. निगम ऐसे प्लांटों पर कार्रवाई करेगा.

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