: वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं का मामला : मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, स्टाइपेंड सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के लिए किये गये बजटीय प्रावधान को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए और समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विदेश कुमार दान ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी वेलफेयर कमेटी के सदस्य 15,000 अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि झारखंड में लगभग 33,000 अधिवक्ता निबंधित हैं. कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजना से सभी अधिवक्ताओं को जोड़ा जाना चाहिए. इसके लिये बजट में सरकार राशि का प्रावधान करे.
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