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Ranchi news :नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी बनेश्वर महतो को 10 साल की सजा

दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया रांची. नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी तमाड़ थाना क्षेत्र के रोलाबेरा बांसटांड़ गांव निवासी बनेश्वर महतो को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है़ साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना अगस्त 2019 की है़ अभियोजन पक्ष के अनुसार, अगस्त 2019 में आरोपी ने खेत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी. इसके बाद पीड़िता ने एक मई 2020 को महिला थाना बुंडू में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किये. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को बनेश्वर महतो को दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे 10 साल की कारावास की सजा सुनायी.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 26 को फैसला

रांची . पाॅक्सो के विशेष कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त पाैलूस तिर्की को दोषी करार दिया है. उसकी सजा की बिंदु पर 26 अगस्त को सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जायेगा. दुष्कर्म की घटना 12 सितंबर 2022 की है. जिसके बाद पीड़िता की मां ने नामकुम थाना में अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी 12 सितंबर 2022 को सुबह आठ बजे बच्ची के घर आया और बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल, पलांडू पहुंचाने के बहाने ले गया. दिन के करीब 10 बजे पीड़िता रोती हुई घर आयी. पूछने पर बच्ची ने घटना की पूरी जानकारी दी. बताया कि चाचा उसे स्कूल नहीं ले गये, बल्कि चूना भट्ठा के पास एक जर्जर घर में ले गये और गलत काम किया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नामकुम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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