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निलंबित IAS पूजा सिंघल ने ED कोर्ट से मांगा समय, अब 10 अप्रैल को आरोप गठन मामले पर होगी सुनवाई

Updated at : 06 Apr 2023 8:55 AM (IST)
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निलंबित IAS पूजा सिंघल ने ED कोर्ट से मांगा समय, अब 10 अप्रैल को आरोप गठन मामले पर  होगी सुनवाई

निलंबित IAS पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले की सुनवाई बुधवार ईडी कोर्ट में हुई. विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को तारीख निर्धारित की. अब 10 अप्रैल को ही आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है.

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झारखंड की निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले की सुनवाई बुधवार ईडी कोर्ट में हुई. इस दौरान कोर्ट से पूजा सिंघल ने समय देने का आग्रह किया. विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को तारीख निर्धारित की. अब 10 अप्रैल को ही आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है.

बता दें कि आज गुरुवार को पूजा सिंघल के एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है. इसे सुनवाई को लेकर ही पूजा सिंघल ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया था. जिसके बाद कोर्ट ने आरोप गठन मामले पर 10 अप्रैल को तारीख निर्धारित की.

बता दें कि 3 अप्रैल को ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. पीएमएलए की अदालत में कई दस्तावेज पेश किये जा चुके हैं. पूजा सिंघल पर खूंटी जिला में मनरेगा घोटाला में करोड़ों रुपये की कमाई करने का आरोप है. उन पर मनी लाउंडरिंग का भी आरोप हैं. अब इनके खिलाफ आरोप गठन होना है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापामारी की थी. 5 मई 2022 को छापामारी की कार्रवाई के दौरान पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंड (सीए) सुमन कुमार के यहां से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे.

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प्रवर्तन निदेशालय ने भारी मात्रा में कैश बरामद करने के बाद सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर`लिया था. सुमन की गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू की थी. आखिरकार 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. इस दौरान पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को ईडी ने दो बार रिमांड पर भी लिया था. लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद पूजा ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को पूजा सिंघल को दो माह की अंतरिम जमानत दी थी.

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Nutan kumari

लेखक के बारे में

By Nutan kumari

Digital and Broadcast Journalist. Having more than 4 years of experience in the field of media industry. Specialist in Hindi Content Writing & Editing.

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