Supreme Court: रांची, राणा प्रताप-अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी ओर से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ से इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया है.
छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है? इस पर अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि आवेदन रद्द करने का कारण भी नहीं बताया गया है. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 मई को करने की बात कही.
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बिना कारण बताए आवेदन कर दिया गया रद्द-एडीजे
एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उनका तबादला (ट्रांसफर) हो गया है. उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से लेकर दिसंबर तक के अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है.
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