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सुप्रीम कोर्ट से JMM नेता अंतु तिर्की समेत 4 को बड़ी राहत, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में हैं आरोपी

Updated at : 29 May 2025 4:49 PM (IST)
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Supreme Court

Supreme Court

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है. चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, मो अफसर अली, इरशाद अख्तर और मोहम्मद इरशाद की ओर से दाखिल अलग-अलग एसएलपी (क्रिमिनल) याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत दे दी.

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Supreme Court: रांची, राणा प्रताप-सुप्रीम कोर्ट से बड़गाई अंचल के बरियातू मौजा स्थित 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत चार आरोपियों को राहत मिली है. चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, मो अफसर अली, इरशाद अख्तर और मोहम्मद इरशाद की ओर से अलग-अलग दायर एसएलपी (क्रिमिनल) याचिका पर सुनवाई की. पक्ष सुनने के बाद पीठ ने एसएलपी को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने का किया आग्रह

इससे पहले आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की और इरशाद अख्तर की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश और अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की. मो अफसर अली और मो इरशाद की ओर से वरीय अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और अधिवक्ता आकृति प्रिया ने पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में हैं. उन्हें जमानत दी जाए.

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जमीन घोटाले में 10 को बनाया गया है आरोपी


रांची के बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया है. इस मामले की जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टर माइंड मो सदाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने झामुमो नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी बिरिन सिंह समेत नौ लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर दायर की एसएलपी


पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (क्रिमिनल) दायर की गयी थी.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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