Jharkhand News : सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश को लेकर दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के फैसले की जानकारी देते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जनहित याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने केस मैनेज करने के नाम पर नकद पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया है. वह पुलिस रिमांड पर हैं.
अधिवक्ता बदलने के लिए मांगा समय
इस मामले में प्रतिवादी जनहित याचिका दायर करनेवाले प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से अपने अधिवक्ता को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान समय की मांग की गई. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने समय देते हुए कहा कि मामले में यथास्थिति बहाल रखी जाए.
अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जनहित याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने केस मैनेज करने के नाम पर नकद पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया है. वह पुलिस रिमांड पर हैं.
राज्य सरकार ने फैसले को दी है चुनौती
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 3 जून, 2022 के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने शिवशंकर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश एवं अनगड़ा में माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल माना था. इसके साथ ही इसकी मेरिट पर सुनवाई करने का निर्णय लिया था. इधर, हाइकोर्ट सीएम के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश व माइनिंग लीज आवंटन मामले में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई कर रही है.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची