रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच और कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव को इडी ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि वह इडी कार्यालय की सुरक्षा में सीआइएसएफ, बीएसएफ या किसी अन्य अर्द्धसैनिक बल की तैनाती सुनिश्चित करें. एसएसपी को भी इडी कार्यालय की सुरक्षा देखने का निर्देश दिया गया. अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि वहां कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी रांची एसएसपी की होगी. इडी कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया.
क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई
इससे पहले झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इडी अधिकारियों की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने रांची स्थित इडी के जोनल कार्यालय की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. अदालत के अंतरिम आदेश के तहत एयरपोर्ट थाना में कांड संख्या-5/2026 के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच और आगे की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगी रहेगी. अदालत ने मामले में केंद्रीय गृह सचिव को प्रतिवादी बनाया और नोटिस जारी किया. जिसे एएसजीआइ प्रशांत पल्लव ने प्राप्त किया. वहीं निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को भी मामले में प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी गयी. अदालत ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर एफआइआर में दखल देना उचित नहीं होता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने नौ फरवरी की तिथि निर्धारित की.
प्राथमिकी रद्द करने की मांग की
प्रार्थियों ने एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 को रद्द करने की मांग की है. यह प्राथमिकी संतोष कुमार द्वारा दर्ज करायी गयी है, जिसमें इडी अधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं. वैकल्पिक रूप से प्रार्थियों ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने की भी मांग की है. प्रार्थियों ने हाइकोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि एयरपोर्ट थाना प्रभारी को संतोष कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया जाये, क्योंकि उन्होंने 13 जनवरी को इडी कार्यालय में कथित रूप से सरकारी काम में बाधा डालने और साक्ष्य गढ़ने का प्रयास किया था.
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