Ranchi news : सड़क दुर्घटना समय देखकर नहीं आती, रहें सतर्क : श्री निशांत
Updated at : 16 Sep 2025 8:30 PM (IST)
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मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला
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मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला
वरीय संवाददाता, रांची झालसा के निर्देश पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (डालसा) के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट परिसर के काॅन्फ्रेंस हॉल में मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में मोटर दुर्घटना पीड़ित परिवार को समय पर व उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया और उसके सरलीकरण पर चर्चा हुई. पीओ, एमएसटी निशांत कुमार ने वर्ष 2019 एवं 2022 में झारखंड मोटर दुर्घटना कानूनों में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना की सूचना 48 घंटे के अंदर संबंधित थाना द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना समय देखकर नहीं आती, यह किसी के साथ भी कभी हो सकती है, इसलिए सभी को सड़क पर सतर्क रहना चाहिए. मंच संचालन डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने किया. स्वागत भाषण न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना ने दिया. इस अवसर पर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1, प्रधान न्यायाधीश अमित शेखर, डीएसपी (हेड क्वार्टर-1) अमर कुमार पांडे, डीएसपी (ट्रैफिक) प्रमोद कुमार केसरी, आरडीबीए रांची के महासचिव संजय कुमार विद्रोही समेत कई लोग उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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