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रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी, आवास के नाम पर राशि मांगने पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई

अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अब आवास के नाम पर राशि मांगने पर शिकायत करें, जिसपर जल्द कार्रवाई होगी.

Jharkhand News: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में शहर के लोगों से अपील की गयी है कि अगर उनसे कोई भी व्यक्ति आवास निर्माण के मद में राशि की मांग करता है, तो वे इस संबंध में निगम के हेल्पलाइन नंबर 06512200011 या 9431104429 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. वैसे लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के (चतुर्थ घटक) तहत रांची नगर निगम शहर के वैसे लोगों को 2.25 लाख रुपये सहयोग राशि देता है, जिनके पास खुद की जमीन तो है, लेकिन वे आवास का निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं. लेकिन, इस योजना में भी दलाली हावी है. यह काम कुछ वार्ड पार्षद व उनके सहायक के माध्यम से होता है. इस कार्य में नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास शाखा में कार्यरत कुछ कर्मी भी शामिल रहते हैं.

25 से 50 हजार रुपये तक की होती है वसूली

निगम की आवास शाखा में कार्यरत कुछ कर्मी इस काम में वार्ड पार्षदों की मदद लेते हैं. इसके लिए आवास योजना के लाभुकों की सूची सबसे पहले पार्षद को उपलब्ध करा दी जाती है. फिर पार्षद लाभुक के घर जाकर यह कहता है कि बहुत मेहनत से सूची में आपका नाम चढ़वाएं हैं. इसके लिए 25-50 हजार रुपये लगेगा. पैसा नहीं देने पर सूची से नाम हटा दिया जायेगा. वहीं, जो लोग खुद भागदौड़ कर किसी प्रकार से अपना नाम सूची में दर्ज करवा लेते हैं, लेकिन जब तक वे पैसा नहीं देते हैं, तब तक उनके पास आवास निर्माण की राशि की एक भी किस्त नहीं आती है. अगर किसी ने खुद से काम शुरू करवा लिया, तो निगम कर्मी उसके घर की फोटो लेने के लिए आते ही नहीं हैं. अंत में थक हारकर लाभुक को पैसा देना पड़ता है.

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Prabhat Khabar News Desk
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