प्रदीप यादव को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया. अब पोड़ेयाहाट विधायक को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
महिला के साथ यौन शोषण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव को बड़ा झटका दिया है. दरअसल जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस फैसले के बाद अब पोड़ेयाहाट विधायक को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
यौन शोषण मामले में आरोपी विधायक प्रदीप यादव की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि प्रदीप यादव ने दुमका स्पेशल जज की अदालत द्वारा 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
विधायक प्रदीप यादव पर एक महिला अधिवक्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में केस दर्ज कराया था. इसके बाद इसकी सुनवाई दुमका के एमपी एमलए कोर्ट में हुई. इस दौरान विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत की गुहार लगायी. जिसमें उन्हें अदालत ने बड़ी राहत देते हुए न सिर्फ उनकी जमानत याचिका स्वीकृत की बल्कि इस मामले की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी.
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By Sameer Oraon
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.
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