दुकान के सामने गाड़ी खड़ी मिली तो संचालक को भरना पड़ेगा जुर्माना, रांची नगर निगम ला रहा पार्किंग पॉलिसी

Car park steel construction Luxembourg
राजधानी में पार्किंग वाले प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर रहा नगर निगम. पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी कराने के लिए सभी को भेजा जायेगा नोटिस.
Parking Rules In Jharkhand Ranchi रांची : राजधानी में कई ऐसे मार्केटिंग काॅम्प्लेक्स व प्रतिष्ठान हैं, जिनके यहां पार्किंग होने के बावजूद वे अपने यहां आनेवाले कर्मचारियों और ग्राहकों की गाड़ियां सड़क पर खड़ी कराते हैं. रांची नगर निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान तैयार किया है. इसके तहत दुकान/प्रतिष्ठान संचालक से 15 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नगर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करा रहा है, जिनके सामने सड़क पर सुबह से शाम तक गाड़ियां खड़ी की जाती हैं. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेज कर चेतावनी दी जायेगी वे कि ग्राहकों और अपने कर्मचारियों की गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करायें, अन्यथा उनसे जुर्माना वसूला जायेगा. नोटिस का उल्लंघन करनेवाले प्रतिष्ठान संचालकों से तत्काल 15 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जायेगा. इस दौरान सड़क पर खड़े वाहन को भी जब्त किया जायेगा और वाहन मालिक से भी जुर्माना वसूला जायेगा.
राजधानी के बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों व मल्टीस्टोरेज बिल्डिंग में पार्किंग के लिए चिह्नित जगह पर अवैध तरीके से दुकानें बना कर उन्हें भाड़े पर लगा दिया गया है. मेन रोड, सर्कुलर रोड, पुरुलिया रोड, अपर बाजार, मोरहाबादी, कांके रोड, बरियातू रोड में ऐसे सैकड़ों प्रतिष्ठान हैं, जिनकी पार्किंग में दुकानें चल रही हैं.
Posted By : Sameer Oraon
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




