Ranchi news : नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी मामले में आरोपियों को राहत नहीं

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Ranchi news : नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी मामले में आरोपियों को राहत नहीं

न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होगी और समाज पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

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रांची. सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त-7 की अदालत ने बेरोजगार युवाओं को कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी के मामले में नामजद एक महिला समेत 10 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है. इस मामले में 10 आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात अदालत ने खारिज कर दी. आरोपियों में लवजी ठाकुर, मुरारी यादव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, मनीषा कुमारी, पंकज कुमार, मधुरेंद्र कुमार पाठक, अजय कुमार मसीह, गुड्डू कुमार, अभिषेक कुमार और श्रवण पंडित शामिल हैं. इसी मामले में एक आरोपी मनीष कुमार जेल में है. अदालत ने माना कि यह एक संगठित आपराधिक गिरोह है, जो बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी और शोषण का गंभीर उदाहरण है. ठगी मामले को लेकर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्राथमिकी के अनुसार, आर्यावर्त एसोसिएट नामक कंपनी के जरिए बेरोजगार युवाओं को कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी की गयी थी. न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होगी और समाज पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बस ने मारा धक्का, घायल

रांची. हेहल पावाटोली निवासी सरिता गाड़ी ने एक बस चालक के खिलाफ पंडरा ओपी में केस दर्ज कराया है. दर्ज केस में महिला ने कहा है कि मेरे देवघर आइटीआइ बस स्टैंड से अपने घर पैदल लौट रहे थे. वे सड़क पार रहे थे, इसी दौरान महतो होटल के पास मंत्री बस के चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए मेरे देवर को धक्का दिया, जिससे वे घायल हो गये.

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