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राष्ट्रीय लोक अदालत: झारखंड की अदालतों में लंबित 57,913 मामलों का बोझ हुआ कम, कुल 4,55,983 मामले निबटे

Updated at : 11 Feb 2023 8:33 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक अदालत: झारखंड की अदालतों में लंबित 57,913 मामलों का बोझ हुआ कम, कुल 4,55,983 मामले निबटे

झारखंड हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी. हाईकोर्ट में तीन बेंचों का गठन किया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.

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रांची, राणा प्रताप. नालसा के दिशा-निर्देश के आलोक में झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) की ओर से पूरे राज्य में आयोजित वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,55,983 मामले निष्पादित किये गये. खास बात यह रही कि राज्यभर की अदालतों में लंबित 57,913 मामलों का बोझ कम हुआ. प्री लिटिगेशन के 3,98,070 मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया. इसके लिए लगभग 200 से अधिक बेंचों का गठन किया गया था. लोक अदालत के दौरान लगभग तीन अरब 84 करोड़ 89 लाख 55 हजार 630 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया.

हाईकोर्ट में 138 मामले निष्पादित, तीन करोड़ से अधिक का सेटलमेंट

झारखंड हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी. हाईकोर्ट में तीन बेंचों का गठन किया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के बेंचों के माध्यम से प्री लिटिगेशन के 28 तथा हाईकोर्ट में लंबित 110 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया. इस दौरान तीन करोड़ 23 हजार चार सौ अड़तालिस रुपये का सेटलमेंट किया गया, जबकि 28 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

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इन मामलों का हुआ निबटारा

निष्पादित मामलों में बैंक से संबंधित आपराधिक सुलहनीय मामले, श्रम, भूमि अधिग्रहण, दुर्घटना दावा, वैवाहिक, चेक बाउंसिंग से संबंधित मामले शामिल थे. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस व झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पिछले एक माह से तैयारियां चल रही थीं.

76000 से अधिक मामलों का निबटारा

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश के आलोक में शनिवार को सिविल कोर्ट रांची परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. न्यायायुक्त अरुण कुमार राय ने पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि वितरित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया. 11 पीड़ितों को झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत 46 लाख रुपये मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया. वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत पीड़ित के परिजन को 80 लाख रुपये मुआवजा का चेक प्रदान किया गया. अतिथियों का स्वागत तथा मंच का संचालन रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकर (डालसा) के सचिव राकेश रंजन ने किया. इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रशिकेष कुमार, एमएसीटी के पीठासीन पदाधिकारी मनीष, न्यायिक पदाधिकारी, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मध्यस्थ, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे. उधर नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए डालसा रांची ने 42 बेंचों का गठन किया था. बेंचों के माध्यम से कोर्ट में लंबित व प्री लिटिगेशन से संबंधित 76000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया. 64 करोड़ से अधिक रुपये का सेटलमेंट किया गया.

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