मॉल में दुकान आवंटन के नाम पर 14.51 लाख की धोखाधड़ी, तीन पर केस

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रांची के लालपुर स्थित मॉल डेकोर में दुकान आवंटन के नाम पर 14.51 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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रांची : लालपुर चौक के मॉल डेकोर प्रोजेक्ट में दुकान आवंटन के नाम पर 14.51 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस संबंध में बरियातू स्थित गंगाजल वैली अपार्टमेंट निवासी विजय कुमार दास ने लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में पार्क सर्वमंगला प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नरेंद्र भुटाला, उनके पुत्र प्रत्यक्ष भुटाला और वर्षा एन भुटाला को आरोपी बनाया गया है.

2016 तक रुपये का हुआ भुगतान और रसीद भी ले ली गयी

पीड़ित के अनुसार उन्होंने और उनकी पत्नी सरिता कुमारी ने 2007 में मॉल डेकोर के ग्राउंड फ्लोर स्थित यूनिट नंबर जी-05 और जी-06 खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था. इसके एवज में वर्ष 2016 तक कुल 14,51,342 रुपये का पूरा भुगतान कर दिया गया. रसीद भी ले ली गयी. आरोपियों ने एग्रीमेंट के समय संपत्ति को विवाद रहित बताया था. बाद में जमीन मालिक से केस चलने का बहाना बनाकर रजिस्ट्री टालते रहे. वर्ष 2026 में पीड़ित को पता चला कि उक्त दुकानों के स्थान पर वी-2 का शोरूम और द कॉफी कैफे खुल गया है.

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैसे गबन कर लिये

छानबीन में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए 23 जनवरी 2017 को जी-06 दुकान तरुण जुलका को और 22 अप्रैल 2017 को जी-05 दुकान नरेंद्र भुटाला की पत्नी वर्षा एन भुटाला के नाम से रजिस्ट्री कर दी. पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने साजिश के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैसे गबन कर लिये. आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस और सीआईडी में भी कई मुकदमे दर्ज हैं. वर्तमान में आरोपी फरार हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.


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Rajesh Kumar

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