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ranchi news राज्य के सभी थाना प्रभारी के पास अब रहेगा मालखाना का प्रभार

डीजीपी के आदेश पर आइजी अभियान ने जारी किया आदेश

डीजीपी के आदेश पर आइजी अभियान ने जारी किया आदेश

वरीय संवाददाता: रांची

राज्य में अब सभी थाना प्रभारी के पास मालखाना का प्रभार रहेगा. अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर थानेदार का तबादला हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वे अविलंब मालखाना का प्रभार दूसरे थाना प्रभारी को ही देंगे. डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय आइजी अभियान ने सभी जिलों के एसपी के लिए जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2018 में पुलिस मुख्यालय के स्तर से मालखाना के प्रभार को लेकर एक आदेश जारी हुआ था. जिसमें वैसे थाना, जहां के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उन्हें इस बात की सहूलियत प्रदान की गयी थी कि वे मालखाना के कार्यों में सहयोग के लिए थाना में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर को इसकी जिम्मेवारी दे सकते हैं. लेकिन पूर्व के इस आदेश में अब संशोधन कर दिया गया है. नये आदेश के अनुसार, प्रत्येक थाना के प्रभारी ही मालखाना के वास्तविक प्रभारी होंगे. आइजी के आदेश के अनुसार, पुलिस मुख्यालय को इस बात की सूचना मिल रही थी कि राज्य के सभी जिलों में थाना प्रभारी थाना के मालखाना का प्रभार ग्रहण नहीं करते हैं. वे अपने अधीनस्थ को मालखाना का प्रभार सौंप देते हैं. इसके साथ ही मालखाना प्रभारी के ट्रांसफर होने के बाद मालखाना का प्रभारी किसी को नहीं दिया जाता है. आइजी के आदेश के अनुसार पुलिस हस्तक नियम के अनुसार एक निर्धारित बही में ही मालखाना के रिकॉर्ड के भरना है. लेकिन ऐसा नहीं कर पुलिस पदाधिकारी इसे ऑनलाइन ही भर दे रहे हैं. इसलिए थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वे निर्धारित बही में ही मालखाना के रिकॉर्ड को भरने का काम करेंगे.

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