दोस्त की हत्या करने के दोषी नाबालिग को उम्र कैद

Birsa Munda
स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट ने नाबालिग दोस्त की हत्या करने के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी पाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी.
रांची. स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट ने नाबालिग दोस्त की हत्या करने के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी पाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. उल्लेखनीय है कि एक जनवरी 2021 को नये साल के जश्न मनाने के दौरान पत्थर से कूच कर नाबालिग सोनू टोप्पो की हत्या कर दी गयी थी. दो जनवरी 2021 की सुबह सोनू टोप्पो का शव करम टोली के सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल के पास मिला था. लालपुर थाना में इस बाबत केस दर्ज हुआ था़
पत्नी की हत्या मामले में ललित सिंह पूर्ति को उम्र कैद : रांची.
अपर न्याययुक्त एमसी झा की अदालत ने प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रही पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति ललित सिंह पूर्ति को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. हत्या की यह घटना गोंदा थाना क्षेत्र में सात मार्च 2019 को हुई थी. आरोपी पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर सात मार्च को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गैस सिलेंडर अपनी पत्नी के सिर पर मार कर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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