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Ranchi news : हत्या के दोषी दाे सगे भाईयों को उम्र कैद

साथ ही दोनों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है

रांची . आपसी विवाद में हुई हत्या के मामले में सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दो भाईयों बंधनू उरांव और अनिल उरांव को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 25 अगस्त को अदालत ने इस मामले में दोनों को दोषी पाया था. सजा की बिंदु पर बुधवार को सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की थी. गौरतलब है कि 15 नवंबर 2020 को आपसी विवाद में शिवा कुमार राम की हत्या हुई थी. हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को छुपा दिया था. घटना को लेकर मृतक के पिता ने पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. गिरफ्तारी के बाद से दोनों जेल में बंद हैं. दोनों पिठोरिया थाना क्षेत्र के दुबसिया गांव के निवासी हैं.

दुकान से 37,500 की चोरी, सीसीटीवी मेंं कैद हुए चोर

रांची. अपर बाजार स्थित बालकृष्णा सहाय लेन स्थित बीआर ड्रग्स एजेंसी से 37,500 रुपये की चोरी हो गयी. आरोपी दुकान के शटर में लगे लॉक को तोड़कर अंदर घुसे थे. इस संबंध में संचालक ब्रजेश कुमार चौबे ने दो आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया है. उन्होंने पुलिस को संदिग्ध लोगों का सीसीटीवी फुटेज भी दिया गया है. पुलिस हुलिया के आधार पर चोरों को पहचानने का प्रयास कर रही है.

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