Lalu Prasad Case : चारा घोटाला में लालू प्रसाद को फिर मिली नयी तारीख, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू द्वारा काटी गयी आधी सजा की मांगी सत्यापित प्रति
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 12 Feb 2021 1:51 PM
Lalu Prasad Case, Fodder Scam, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा काटी गयी आधी सजा को लेकर 15 फरवरी तक सत्यापित प्रति जमा करने का निर्देश दिया. अब 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं.
Lalu Prasad Case, Fodder Scam, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा काटी गयी आधी सजा को लेकर 15 फरवरी तक सत्यापित प्रति जमा करने का निर्देश दिया. अब 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं.
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा हिरासत में बितायी गयी अवधि से संबंधित सर्टिफाइड प्रति 15 फरवरी तक दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अधिवक्ता देवासी देवर्षि मंडल ने पैरवी की. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने आधी से अधिक सजा पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया.
दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी पाने के बाद सात-सात साल की सजा सुनाई थी. कहा था कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. इस मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर चुनौती दी है साथ ही जमानत याचिका भी दायर की है.
लालू प्रसाद यादव की ओर से अपील याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जेल में 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है, जबकि सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है. आधी सजा पूरी नहीं होने के कारण सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया और कहा कि इन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती.
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. इसमें तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. इस केस में जमानत मिलने पर वे जेल से बाहर आ जायेंगे. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं. 23 जनवरी 2021 को उन्हें रिम्स से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था.
चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.
Posted By : Guru Swarup Mishra
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










