JPSC नियुक्ति में बड़ा ट्विस्ट! 342 में से सिर्फ 197 को मिलेगा जॉइनिंग लेटर, 10 पर रोक! जानें वजह

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झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर की मुख्य द्वार की तस्वीर, Pic Credit- Prabhat Khabar

JPSC Joining Letter: झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में चयनित 342 में से 197 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में दिया जाएगा. हाईकोर्ट के आदेश पर दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा के पद रिजर्व रखे गये हैं, जबकि 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगी है.

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JPSC Joining Letter, रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) 11वीं से 13वीं सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में अनुशंसित 342 में से 197 अभ्यर्थियों को 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा. उन्हें राज्य सरकार द्वारा मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे. इनमें 10 अभ्यर्थियों को छोड़ कर फिलहाल नियुक्ति पत्र बांटा जा सकता है. इनमें डिप्टी कलक्टर के लिए अनुशंसित डिलिवरी ब्वॉय सूरज कुमार यादव भी शामिल हैं.

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दिव्यांग कोटा के पांच और स्पोर्ट्स कोटा के चार पदों को रिजर्व रखने का आदेश

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण के लिए बने चार काउंटर में से काउंटर संख्या दो में क्रम संख्या 51 से 100 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गयी है. वहीं, इनमें क्रम संख्या 81 से क्रम संख्या 88 के अभ्यर्थियों को छोड़ कर शेष को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. जानकारी के मुताबिक झारखंड हाइकोर्ट ने 11वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 से संबंधित अलग-अलग मामलों में दिव्यांग कोटा के पांच और स्पोर्ट्स कोटा के चार पदों को रिजर्व रखने का आदेश दिया है. मामला हाइकोर्ट में लंबित है.

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10 अभ्यर्थियों में आठ प्रशासनिक सेवा के

संबंधित 10 अभ्यर्थियों में आठ प्रशासनिक सेवा, एक श्रम सेवा व एक वाणिज्य कर सेवा के हैं. बताया जाता है कि 10 अभ्यर्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं. सभी सामान्य कोटे में चयनित अभ्यर्थी हैं. बताते चलें कि कुल 342 पदों के परिणाम में दिव्यांग व स्पोटर्स कोटा के पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों को जेपीएससी द्वारा चयनित कर अनुशंसित किया गया है. इस मामले में दायर याचिकाओं पर हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

हाईकोर्ट में आज दायर हो सकती है याचिका

जेपीएससी अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र समारोह में उपस्थित होने के लिए विभागों की ओर से पत्र जारी किया गया है. जिन सफल व अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने के लिए नहीं बुलाया गया है, उन्हें कोई कारण भी नहीं बताया गया है. नियुक्ति पत्र से वंचित होनेवाले अभ्यर्थियों ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है. संभवत: 27 नवंबर को रिट याचिका दायर की जा सकती है.

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