झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को दिल्ली हाइकोर्ट का नोटिस, सांसद निशिकांत दुबे ने दाखिल की थी याचिका
Published by : Sameer Oraon Updated At : 08 Oct 2022 7:35 AM
दिल्ली हाइकोर्ट ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर 12 सितंबर को रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की थी.
रांची: दिल्ली हाइकोर्ट ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर 12 सितंबर को रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की थी. हाइकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए शिबू सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. ज्ञात हो कि हाइकोर्ट से शिबू सोरेन को मिली राहत के खिलाफ भाजपा सांसद ने समीक्षा याचिका दाखिल कर लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी थी.
याचिका में कहा गया है कि अदालत से राहत हासिल करने के लिए सोरेन ने तथ्यों को छुपाकर गुमराह किया है. साथ ही हाइकोर्ट ने लोकपाल का पक्ष सुने बिना फैसला सुना दिया. यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है.
सांसद की शिकायत पर लोकपाल ने शुरू की थी कार्रवाई : भाजपा सांसद की शिकायत पर लोकपाल ने शिबू के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. लोकपाल ने पांच अगस्त 2020 को शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज की थी. लोकपाल के आदेश पर सीबीआइ ने 15 सितंबर 2020 को प्रारंभिक जांच शुरू की.
सीबीआइ ने 29 जून को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी. जिसमें सीबीआइ ने कहा था कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में कई संपत्तियों का जिक्र नहीं किया है. यह जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन होने के साथ ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का भी उल्लंघन है. लोकपाल द्वारा नोटिस जारी करने के खिलाफ झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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