Jharkhand News: सिपाही बहाली में घटेगी निर्धारित दौड़, CM के साथ होने वाली बैठक में कल लिया जा सकता है फैसला

Published by : Pranav Kumar Updated At : 25 Sep 2024 6:07 PM

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Jharkhand Police

झारखंड पुलिस बहाली में निर्धारित दौड़ की सीमा घटेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कल होने वाली बैठक में कल इस पर मुहर लग सकती है. इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है.

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Jharkhand News, रांची : झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) में करीब 5000 सिपाहियों (आरक्षियों) की बहाली होनी है. इसको देखते हुए पहले से दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को दो प्रस्ताव भेजे हैं. इस पर 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होनेवाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 16 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है.

उत्पाद सिपाही की बहाली में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने से हुई थी तबीयत खराब

बता दें कि उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान ही अधिकांश अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी. इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े किये थे. उल्लेखनीय है कि जुलाई में सेना में अग्निवीरों की बहाली को लेकर खेलगांव स्टेडियम में दौड़ आयोजित की गयी थी. इसमें अभ्यर्थियों को 1.6 किमी की दौड़ लगानी होती है, जबकि झारखंड पुलिस में अभ्यर्थियों को 10 किमी की दौड़ लगानी पड़ती है.

बहाली की दौड़ के लिए पहले से चल रहा नियम

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है. जबकि, महिला अभ्यर्थी के लिए 40 मिनट में पांच किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है.

पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव भेजे हैं

पहला प्रस्ताव : पुरुष अभ्यर्थियों को पांच किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी. जबकि महिला अभ्यर्थियों को 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी.
दूसरा प्रस्ताव : सेना की तरह पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दूरी छह मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को आठ मिनट में 1.6 किमी की दूरी तय करनी होगी.

प्रस्ताव के अनुरूप ही तय होगा आगे का नियम

विभागीय अधिकारी बताते हैं कि सरकार के स्तर पर जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी जायेगी, उसी के अनुरूप पुलिस मुख्यालय नियम बनाकर गृह विभाग को भेजेगा. फिर गृह विभाग से अधिसूचना जारी होगी. इसके बाद झारखंड पुलिस में सिपाहियों की बहाली को लेकर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजेगा. इसके बाद आयोग से झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा.

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