ईडी कार्यालय लाये गये पंकज मिश्रा, होगी पूछताछ

Updated at : 21 Jul 2022 1:24 PM (IST)
विज्ञापन
ईडी कार्यालय लाये गये पंकज मिश्रा, होगी पूछताछ

संताल परगना में अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए 100 करोड़ से अधिक की कमाई के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के साथ छह दिनों की रिमांड पर लिए जाने के बाद आज पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है. अब ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे.

विज्ञापन

Ranchi News: संताल परगना में अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए 100 करोड़ से अधिक की कमाई के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के साथ छह दिनों की रिमांड पर लिए जाने के बाद आज पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है. अब ईडी के अधिकारी उनसे अवैध कमाई सहित अन्य मामलों को लेकर पूछताछ करेंगे. इसी के साथ ईडी कार्यालय के समक्ष कांग्रेसी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी है.

बुधवार को न्यायिक हिरासत के बाद भेजे गए हैं जेल

पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को पंकज मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया़ साथ ही इडी के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें छह दिन की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया़ न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया़ बीमार होने के कारण उन्हें जेल अस्पताल में रखा गया है़ छह दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें 26 जुलाई को अदालत में पेश किया जायेगा.

ईडी ने कहा आरोपर जांच में नहीं कर रहा सहयोग

बताते चलें कि बुधवार को लगभग चार बजे पंकज मिश्रा की पेशी पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में की गयी. जहां ईडी की ओर से अदालत को जानकारी दी गयी कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. अवैध खनन के सहारे अर्जित रुपये को जायज करार देने के लिए अपनाये गये हथकंडों की जानकारियां आरोपी के पास हैं और वह खुद इस मामले में शामिल हैं. छापेमारी में आरोपी और उसके सहयोगियों के ठिकानों से पांच करोड़ रुपये जब्त किये गये थे़ इसके अलावा छापेमारी में मिले 37 बैंक खातों में जमा 11 करोड़ रुपये जब्त किये गये थे. इस राशि के स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आरोपी के पास हैं. अवैध खनन से अर्जित धन में और कौन-कौन से लोग हिस्सेदार हैं, इस सिलसिले में अभियुक्त से और पूछताछ की जरूरत है.

आरोपी ने अपनी बीमारी का दिया हवाला

अदालत में पेशी के दौरान अभियुक्त की ओर से बीमारी का हवाला देते हुए उन्हें रिमांड पर नहीं देने और इलाज के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया़ अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने पर आरोपी को छह दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया़ शाम 5.15 बजे अदालती कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें ईडी के अधिकारियों 5.45 बजे जेल पहुंचा दिया. बीमार होने के कारण उन्हें जेल अस्पताल में रखा गया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola