झारखंड में सभी विभागों में प्रोन्नति पर रोक लगाने से संबंधित आदेश वापस, जानें क्या है पूरा मामला

मुख्य सचिव ने दिसंबर 2020 में प्रोन्नति से संबंधित एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी विभागों में प्रोन्नति लग जाए. अब ये आदेश झारखंड सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है.
Jharkhand News, Ranchi News रांची : राज्य सरकार सभी विभागों में प्रोन्नति पर रोक लगाने से संबंधित अपने आदेश को वापस लेगी. उक्त आदेश दिसंबर 2020 में मुख्य सचिव ने जारी किया था. यह जानकारी मौखिक रूप से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को मामले में चल रही सुनवाई के दौरान दी.
अदालत ने महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को लिखित रूप से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई छह दिसंबर की होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि कोरोना को देखते हुए मुख्य सचिव ने 24 दिसंबर 2020 को पत्र निकाल कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी.
इसमें कहा गया था कि अभी किसी को प्रोन्नति नहीं दी जायेगी, जबकि प्रार्थियों के मामले में विभागीय प्रोन्नति समिति ने एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों को योग्य पाते हुए अनुशंसा की थी, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हो पायी.
Posted By : Sameer Oraon
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By Prabhat Khabar News Desk
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