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Jharkhand News : अब वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की होगी मनाही, केवल इस विभाग से संबंधित लोगों को होगी इजाजत

vehicles name plate rules in jharkhand 2021 : अब किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने की मनाही होगी. इसका उल्लंघन करने पर दोषी वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढंका हुआ नहीं होना चाहिए. वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगा सकेंगे.

Jharkhand News, Ranchi News, New Name Plate rules in jharkhand 2021 रांची : अब किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने की मनाही होगी. इसका उल्लंघन करने पर दोषी वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढंका हुआ नहीं होना चाहिए. वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगा सकेंगे.

आदेश की अवहेलना पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 179(1) के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा. यानी अथॉरिटी का आदेश नहीं मानने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा.यह आदेश मोटर अधिनियम एवं नियमावली के नये प्रावधानों के तहत लागू किया गया है. जानकारी के अनुसार, गजाला तनवीर की पीआइएल पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने परिवहन विभाग को आदेश दिया था कि वह इस संबंध में नियमावली बनाकर कोर्ट को सूचित करें. नियमावली के तहत अनुमति प्राप्त वाहनों में बोर्ड लगाये जा सकते हैं.

अन्य वाहनों में कोई बोर्ड या पट्ट नहीं लग सकेगा. सरकारी कार्य में उपयोग किये जाने वाले व्यावसायिक निबंधित वाहनों पर ही बोर्ड लग सकेगा. वाहनों में बोर्ड या पट्ट लगाने की नियमावली को लेकर सीएम का अनुमोदन मिलने के बाद बुधवार को परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. यानी अब राज्य में बुधवार से नियम प्रभावी हो गया.

वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगाया जायेगा

अलग-अलग रंग के बोर्ड

विधायिका : हरा रंग

न्यायपालिका, वैधानिक आयोग, कार्यपालिका व केंद्रीय कार्यालय : लाल रंग

विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी व प्रवर्तन पदाधिकारी : नीला रंग

नोट : बोर्ड का आकार : अधिकतम 18×6 इंच, हाइट 65 एमएम, थिकनेस 10 एमएम, स्पेस 10एमएम का ही होगा. बोर्ड या पट्ट पर प्रदर्शित शब्दों का मुद्रण पीतल अथवा सफेद रंग का होगा.

इन्हें होगी अनुमति

वाहनों के आगे प्राधिकारों का पदनाम

एवं उससे नीचे संबंधित विभाग व सरकार का नाम लिखा जायेगा

विधायिका प्राधिकार :

राज्यपाल, सीएम, विधानसभाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष (अगर कोई हो), विपक्षी दल के नेता, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री का दर्जा प्राप्त पद. झारखंड के लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभा के सदस्यगण. झारखंड विधानसभा की समितियों के सभापति, सतारूढ़ दल के मुख्य सचेतक.

इन्हें होगी अनुमति

मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मुख्य सचेतक. पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर के अध्यक्ष व विभिन्न नगर निकायों के अध्यक्ष. राज्य अतिथियों के उपयोग में लाये जाने वाले वाहन. कैबिनेट विभाग स्वयं भी वाहनों में बोर्ड लगाने संबंधी निर्णय ले सकता है.

न्यायपालिका प्राधिकार

झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व सभी न्यायाधीशगण.

लोकायुक्त व राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष.

महाधिवक्ता व झारखंड हाइकोर्ट के महानिबंधक

प्रधान न्यायायुक्त (रांची) व सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

नोट :

उपरोक्त लोगों के अतिरिक्त न्यायालयों के सक्षम प्राधिकारों को सरकारी वाहनों के आगे समुचित सक्षम प्राधिकारियों का पदनाम अंकित करने के लिए हाइकोर्ट के अनुमोदन के बाद हाइकोर्ट के महानिबंधक स्वत: प्रवृत्त होंगे.

कार्यपालिका प्राधिकार

मुख्य सचिव

सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष व सभी उपायुक्त.

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी)

एडीजी, रेंज आइजी, रेंज डीआइजी, सभी एसएसपी व एसपी.

राज्य सरकार के विशेष सचिव, अपर सचिव व संयुक्त सचिव.

वैधानिक आयोग :

झारखंड लोक सेवा आयोग व राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष.

राज्य निर्वाचन आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त.

राज्य सूचना आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव.

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष

राज्य विधि आयोग अध्यक्ष

राज्य नि:शक्ता आयुक्त

विवि के कुलपति

राज्य में स्थित केंद्रीय कार्यालय :

प्रधान महालेखाकार, झारखंड

मुख्य आयकर आयुक्त

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर, झारखंड

रक्षा लेखा नियंत्रक

विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी :

उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर उपायुक्त.

अपर जिला दंडाधिकारी रांची व धनबाद.

अपर पुलिस अधीक्षक

सभी अनुमंडल पदाधिकारी.

सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी.

सभी प्रखंड व अंचल अधिकारी.

प्रवर्तन पदाधिकारी :

सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी व सभी मोटरयान निरीक्षक

संयुक्त आयुक्त उत्पाद

उत्पाद आयुक्त, सहायक आयुक्त व उत्पाद अधीक्षक

सभी जिला खनन पदाधिकारी व सहायक खनन पदाधिकारी

Posted By : Sameer Oraon

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