ePaper

jharkhand news : पोद्दार बंधुओं की बेल याचिका खारिज

Updated at : 01 Oct 2020 6:20 AM (IST)
विज्ञापन
Jharkhand Crime News

लोहरदगा की अदालत ने बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने वाले को सुनाई फांसी की सजा.

2.28 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुकेश व राकेश पोद्दार की जमानत याचिका इडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी.

विज्ञापन

रांची : 2.28 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुकेश व राकेश पोद्दार की जमानत याचिका इडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी़ मेसर्स एमएसएस एंड हेल्थ केयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राकेश पोद्दार एवं कोषाध्यक्ष सह संयुक्त सचिव मुकेश पोद्दार को 13 सितंबर को अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था़.

इडी ने 11 सितंबर को दोनों भाईयों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया था़. राकेश पोद्दार को वाराणसी से एवं मुकेश पोद्दार को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया था़ इसके बाद इडी की टीम दोनों को ट्रांजिंट रिमांड पर लेकर रांची आयी थी़ पोद्दार बंधुओं ने 2007 में कंपनी खोली एवं 2010 में निवेशकों के 10 करोड़ से अधिक रुपये लेकर फरार हो गये थे.

इस संबंध में अरगाेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ अरगोड़ा पुलिस ने मामले के सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर फाइल बंद कर दी थी़ इसके बाद इडी ने इस केस को टेकओवर किया था़ इडी ने एसबीआइ की विभिन्न शाखाओं में जमा दो करोड़ 14 लाख 69 हजार 645 रुपये को जब्त कर लिया है़ साथ ही अरगोड़ा पुलिस द्वारा बरामद 13.35 लाख रुपये को भी कब्जे में ले लिया है.

विधायक दो सप्ताह में खाली करें आवास: हाइकोर्ट के जज राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को विधायक रणधीर सिंह व विधायक नवीन जायसवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोनों को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका खारिज कर दी. अदालत ने इन्हें दो सप्ताह के अंदर आवास को खाली करने का निर्देश दिया. 15 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सरकार के जवाब पर प्रार्थी दायर करेगा प्रति उत्तर

हाइकोर्ट के जज संजय द्विवेदी की अदालत ने शारीरिक शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दायर करने के लिए अदालत ने समय प्रदान किया. सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. प्रार्थी की अोर से बताया गया कि जेएसएसजी ने उनकी अनुशंसा सरकार को नहीं भेजी है. प्रार्थी शिवेंद्र कुमार ने अपनी नियुक्ति के लिए अनुशंसा सरकार को भेजने की मांग की है.

फर्जी पेपर पर लोन लेने के मामले में हुई सुनवाई

हाइकोर्ट के जज अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ओरिएंटल बैंक से फर्जी पेपर के सहारे लोन लेने के मामले में सजायाफ्ताओं की अपील पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों की सहमति से अदालत ने अपील की सुनवाई नियमित कोर्ट में करने की बात कही. अदालत को बताया गया कि मामले में कई सजायाफ्ता हैं. उनकी ओर से दायर अपील पर सुनवाई लंबी प्रक्रिया होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में परेशानी हो सकती है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाने के बाद सजा सुनायी थी.

posted by : sameer oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola