गढ़वा, पलामू व लातेहार में अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पीएजी से मांगा जवाब
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 17 May 2023 9:45 PM
पूर्व में खंडपीठ ने इस मामले में प्रधान महालेखाकार को प्रतिवादी बनाया था. वहीं राज्य सरकार की ओर से तीन सदस्यीय विशेष समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. इस पर आगे की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.
झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले में हो रही अवैध माइनिंग की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रधान महालेखाकार (पीएजी) झारखंड को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर मामले में जांच की गयी है, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये.
प्रधान महालेखाकार को खंडपीठ ने बनाया था प्रतिवादी
पूर्व में खंडपीठ ने इस मामले में प्रधान महालेखाकार को प्रतिवादी बनाया था. वहीं राज्य सरकार की ओर से तीन सदस्यीय विशेष समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. इस पर आगे की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.
पंकज यादव ने दायर की है जनहित याचिका
उन्होंने बताया कि सैटेलाइट इमेज से यह पता लगाना चाहिए कि कंपनियों को कितनी भूमि पर खनन के लिए लीज मिला है तथा वास्तव में उक्त कंपनियां कितनी भूमि पर खनन कार्य कर रही हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने गढ़वा, पलामू व लातेहार जिलों में हो रहे अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










