झारखंड हाईकोर्ट ने DMA निदेशक को लगायी फटकार, जानें क्या है पूरा मामला

Updated at : 05 Apr 2023 7:52 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट ने DMA निदेशक को लगायी फटकार, जानें क्या है पूरा मामला

डीएमए को प्रस्ताव भेजनेवाले नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. विभागीय कार्यवाही का आदेश देने में पीक एंड चूज क्यों किया गया

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झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची नगर निगम में चतुर्थवर्गीय कर्मियों से तृतीय वर्ग का काम लेने व प्रोन्नति के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (डीएमए) के निदेशक के जवाब पर अदालत ने असंतोष प्रकट किया. अदालत ने फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के सिर्फ दो कर्मियों को नोटिस क्यों जारी किया गया.

इनकी क्या गलती थी कि विभागीय कार्यवाही चलाने की नौबत आ गयी. डीएमए को प्रस्ताव भेजनेवाले नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. विभागीय कार्यवाही का आदेश देने में पीक एंड चूज क्यों किया गया. अदालत ने कहा कि रांची निगम कर्मचारी संघ के कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश वापस लिया जाये अन्यथा मामले में सख्त आदेश पारित किया जायेगा.

निदेशक को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि प्रतिवादियों द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है. मनी लॉउंड्रिंग के मामले में विनोद गंझू की जमानत पर सुनवाई,

इडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी भोक्ता कंस्ट्रक्शन चतरा के मालिक विनोद कुमार गंझू की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इस पर इडी की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार गंझू मगध ऑर्गनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं. ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं. वर्ष 2016 में पुलिस की छापेमारी में विनोद कुमार गंझू के चतरा स्थित आवास से लगभग 91 लाख रुपये बरामद किया गया था. टंडवा थाना में कांड संख्या- 2/ 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले को एनआइए ने टेकर ओवर कर मामला दर्ज किया था. वहीं इडी ने भी विनोद कुमार गंझू के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाते हुए कंप्लेन केस दर्ज किया था.

नये हाइकोर्ट भवन का सुरक्षा ऑडिट किया

पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच के अधिकारी और रांची जिला के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को नये हाइकोर्ट भवन का सुरक्षा ऑडिट किया. वहां सुरक्षा को लेकर कितने और कहां-कहां फोर्स की तैनाती की जानी है, इसका पूरा आकलन किया. साथ ही कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए गाड़ियों का प्रवेश मार्ग क्या होगा, उनकी पार्किंग की जगह कहां होगी, अधिवक्ता किस ओर बैठेंगे, उनके लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था कहां होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी ली गयी. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा को लेकर इस बात का आकलन किया गया कि मेटल डोरफ्रेम डिटेक्टर कहां लगेगा. आकलन पूरा होने पर फोर्स तैनात किया जायेगा.

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