झारखंड हाईकोर्ट : एनआरएचएम घोटाला मामले में आरोपी प्रमोद सिंह को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के 4.16 करोड़ रुपये के गबन मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह फैसला सुनाया.
Jharkhand High Court: झारखंड हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की राशि की गड़बड़ी मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी के खिलाफ 4.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के गबन से संबंधित सीधे आरोपों को महत्वपूर्ण माना. कहा कि मामले के महत्वपूर्ण गवाहों की अभी गवाही होनी बाकी है और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
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जमानत का एसीबी ने किया विरोध
सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छह फरवरी 2026 से वह जेल में हैं. इस मामले में दो मई 2026 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसलिए जमानत दी जानी चाहिए. प्रार्थी एनआरएचएम प्रखंड लेखा प्रबंधक के पद पर संविदा पर कार्यरत थे, जबकि राशि के निकासी और वितरण के लिए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिम्मेदार थे. वहीं एसीबी की ओर से जमानत का विरोध किया गया.
4.16 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप
केंद्र सरकार से एनआरएचएम के तहत लगभग 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रमोद कुमार सिंह ने जमानत याचिका दायर की थी. इस मामले में एसीबी थाना धनबाद कांड संख्या-15/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें प्रमोद कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है. आरोप लगाया गया है कि लगभग 4.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आरोपी, उनके रिश्तेदारों व दोस्तों के खातों में ट्रांसफर की गयी थी.
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