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गैर अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति 8 हफ्ते में करें, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है गैर अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति 8 हफ्तों में करें. इससे पहले 10 फरवरी 2022 को भी मामले की सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की दलील को नहीं माना कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है.

By Prabhat Khabar Print Desk
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झारखंड हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला
झारखंड हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला
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