ePaper

एनटीपीसी अफसर की पिटाई मामले में झारखंड होईकोर्ट ने लगाया सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना

Updated at : 12 Dec 2021 9:10 AM (IST)
विज्ञापन
एनटीपीसी अफसर की पिटाई मामले में झारखंड होईकोर्ट ने लगाया सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना

एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय के साथ हजारीबाग के डीसी सुनील कुमार ने मारपीट की थी. अब इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है.

विज्ञापन

रांची : एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय के साथ हजारीबाग के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार द्वारा मारपीट करने के मामले में दायर क्रीमिनल रिट पर सुनवाई करे हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि झालसा के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है.

मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गयी है. राकेश नंदन सहाय द्वारा दायर रिट पर सुनवाई के बाद जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उक्त आदेश दिया. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को पक्ष रखना है.

वे अनुपस्थित हैं. इसलिए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए स्थगित की जाये. याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध किया. कहा कि सुनवाई स्थगित करने को लेकर उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गयी है. जबकि नियम के तहत उन्हें सूचना दी जानी चाहिए थी. ऐसा नहीं होने से हमें असुविधा हुई है. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को पहले सूचना नहीं देने और प्रतिवादी द्वारा समय मांगे जाने पर अदालत ने राज्य सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया.

Posted By : Sameer Oraon

विज्ञापन
Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola