Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट से धनबाद सांसद ढुलू महतो को बड़ी राहत, यह जनहित याचिका हो गयी खारिज

सांसद ढुलू महतो के खिलाफ दाखिर PIL खारिज
Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी सांसद ढुलू महतो (Dhulu Mahto) को बड़ी राहत मिली है. धनबाद सांसद की आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी की ओर से दाखिल जनहित याचिका सुनवाई के बाद खारिज की.
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-धनबाद के सांसद ढुलू महतो (Dhulu Mahto) की आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. इससे ढुलू महतो को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद याचिका खारिज कर दी गयी. प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. प्रतिवादी सांसद ढुलू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था.
ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप
झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी थी. खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों का पक्ष सुना. इसके बाद दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया.
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सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से की थी जांच की मांग
प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड हाईकोर्ट में ढुलू महतो के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. प्रार्थी ने याचिका में प्रतिवादी धनबाद के सांसद ढुलू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कराने की मांग की थी. प्रार्थी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनकी याचिका खारिज कर दी गयी.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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