झारखंड हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त के आदेश को किया निरस्त,फिलहाल नहीं टूटेंगे बंधु नगर के घर,पक्ष रखने का मिला मौका

Updated at : 09 Aug 2021 5:58 PM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त के आदेश को किया निरस्त,फिलहाल नहीं टूटेंगे बंधु नगर के घर,पक्ष रखने का मिला मौका

झारखंड हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें रांची के बंधू नगर इलाके के कई घरों को तोड़े जाने का आदेश दिया गया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बंधू नगर इलाके के लोगों को फिलहाल राहत मिली है. 2 सितंबर को यहां के लोगों को अपना पक्ष रखना है.

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Jharkhand News (रांची) : झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को रांची के बंधु नगर इलाके के लोगों को बड़ी राहत दी है. इस इलाके के घरों को तोड़े जाने के निगम आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया है. इस तरह से रांची नगर निगम को यह दूसरा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इससे पहले सेवा सदन हॉस्पिटल और अपर बाजार के मकानों को तोड़े जाने के निगम आयुक्त के आदेश पर भी रोक लगा दी थी.

रांची के बंधु नगर इलाके में कई लोगों के घरों को तोड़े जाने के नगर आयुक्त के आदेश के खिलाफ सोमवार को झारखंड हाईकाेर्ट में न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई एवं अपील का मौका नहीं मिला है. इसलिए आगामी 2 सितंबर, 2021 को नगर आयुक्त सभी प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय लें.

प्रार्थियों की ओर से रितु कुमार और देवर्षि मंडल ने कोर्ट को बताया कि रांची के हिनू स्थित बंधु नगर में कई घरों का नक्शा पास नहीं होने का हवाला देकर नगर निगम ने घरों को खाली करने का नोटिस दिया था. लेकिन, यहां के लोगों का कहना था कि जिन घरों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है, उन्हें नोटिस मिला ही नहीं.

Also Read: रांची के सेवा सदन व अपर बाजार के मकानों को तोड़ने के नगर निगम के आदेश पर रोक, हाइकोर्ट ने दिया ये निर्देश

वहीं, कोर्ट को बताया गया कि इस मामले को लेकर यहां के लोगों ने नगर आयुक्त के यहां आवेदन भी दिया था, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया और उनके घरों को तोड़ने का आदेश नगर आयुक्त ने जारी कर दिया है. इसी पर झारखंड हाईकोर्ट ने आगामी 2 सितंबर, 2021 को नगर आयुक्त के पास अपना पक्ष रखने की तारीख निर्धारित की है.

Posted By : Samir Ranjan.

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