हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला, सरकार से 14 सितंबर तक मांगा जवाब

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झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो.

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हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए राज्य सरकार को 14 सितंबर तक सुधारों पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में सड़क किनारे अतिक्रमण और ट्रैफिक लाइट की कमी जैसे मुद्दों को उठाया गया है.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद मामले में खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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14 सितंबर तक सरकार को देना होगा लिखित जवाब

खंडपीठ ने राज्य सरकार को 14 सितंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था में किए गए सुधार पर लिखित जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी ने लिखित नोट पेश किया.

सड़क किनारे दुकानों से यातायात बाधित होने का दावा

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है. उनका कहना है कि हजारीबाग के चौक-चौराहों पर सड़क किनारे दुकान लगाने से यातायात बाधित होता है.

ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी को लेकर भी सवाल

प्रार्थी ने कहा कि हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट सिग्नल नहीं है. सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं. लगाया गया कैमरा काम नहीं करता है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था.

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