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Ranchi news .हजारीबाग में अवैध खनन के मामले में हाइकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने जनहित याचिका दायर की है.

मामले की अगली सुनवाई सात अक्तूबर को होगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हजारीबाग में पत्थरों के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पक्ष सुना. साथ ही हजारीबाग के उपायुक्त व जिला खनन पदाधिकारी के शपथ पत्र को देखा. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए माैखिक रूप से कहा कि हजारीबाग के उपायुक्त व एसपी को खनन स्थलों की सरप्राइज विजिट कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था. जांच कमेटी बना कर तथा कार्यक्रम तय कर निरीक्षण करने से अवैध खनन नहीं पकड़ा जा सकता है. औचक निरीक्षण होने से वह पकड़ा जा सकता है. अगली सुनवाई के पूर्व मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के साड़म के टेपसा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है. प्रार्थी ने इस पर रोक लगाने की मांग की है.

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